-->
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ट्रैक्टर मार्च पर फैसला पुलिस करे, हम कोई आदेश नहीं देंगे

Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ट्रैक्टर मार्च पर फैसला पुलिस करे, हम कोई आदेश नहीं देंगे

कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 56 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टर मार्च की बात कही थी। जिस पर आज दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इस पर दिल्ली पुलिस को ही फैसला करना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरत अरविंद बोबड़े ने कहा कि यह मामला दिल्ली पुलिस देखे, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ लगाई याचिका को वापस लेने के लिए भी कहा।

 इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी को लेकर उठें सवालों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, ''कमिटी को कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया है। सिर्फ लोगों की बात सुन कर हमें रिपोर्ट देना है। हमने कानून पर रोक लगाई और कमिटी बनाई। जो कमिटी में नहीं जाना चाहते, न जाएं। लोगों को इस तरह से ब्रांड करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग अखबारों के हवाला दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट लोगों की राय से फैसले नहीं लेता। यहां कहा जा रहा है कि कोर्ट की इन लोगों को रखने में दिलचस्पी थी। यह बहुत आपत्तिजनक है। कोर्ट ने कमिटी के दोबारा गठन की मांग करने वाली किसान महापंचायत की अर्ज़ी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया हैं।


इसे भी पढ़ें : 6 पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन भेजने की शुरुआत, पड़ोसियों का सहारा बना भारत

 

 

 

 

 

 


 

0 Response to "Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ट्रैक्टर मार्च पर फैसला पुलिस करे, हम कोई आदेश नहीं देंगे"

एक टिप्पणी भेजें

Please do not enter any spam link in the comment box.

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article