कालका के कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द, तीन साल की सजा
स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता
ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायक प्रदीप चौधरी को तीन साल की सजा
होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी
गई है। नियमानुसार दो साल से ज्यादा सजा पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा
सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। प्रदीप चौधरी एक महीने के अंदर सेशन कोर्ट में
अपील कर सकते हैं।
बता दें कि प्रदीप चौधर
को हिमाचल में नालागढ़ की कोर्ट ने दोषी करार देकर तीन साल कारवास की सजा दी है। सुप्रीम
कोर्ट के निर्देशानुसार कोर्ट से दोषी घोषित सांसद-विधायक को कोई राहत नहीं दी जा
सकती। हिमाचल प्रदेश की एक नीचली अदालत ने विधायक प्रदीप चौधरी समेत कुल 15
आरोपियों को 10 साल पुराने एक मामले में दोषी घोषित किया है।
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